JSSC-CGL पेपर लीक मामला: सीबीआई जांच की मांग पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित

रांची: झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा (CGL) में कथित पेपर लीक की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से कराने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई।
सभी पक्षों की ओर से विस्तृत बहस के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसे मंगलवार को सुनाया जाएगा। यह निर्णय उन हजारों अभ्यर्थियों के भविष्य को प्रभावित करेगा जिन्होंने इस परीक्षा में भाग लिया था।
राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन और अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने पक्ष रखा, जबकि JSSC की ओर से अधिवक्ता संजॉय पिपरवाल उपस्थित हुए। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत कुमार सिन्हा (सुप्रीम कोर्ट) और वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत कुमार (हाईकोर्ट) ने दलीलें पेश कीं।
वादियों का कहना है कि परीक्षा में गंभीर अनियमितताएं हुई हैं और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए मामले की जांच सीबीआई जैसी स्वतंत्र एजेंसी को सौंपी जानी चाहिए। वहीं, राज्य सरकार ने तर्क दिया कि राज्य स्तर पर जांच पहले से चल रही है और फिलहाल सीबीआई जांच की मांग उचित नहीं है।
सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद अब यह अदालत पर निर्भर है कि जांच की जिम्मेदारी केंद्र की एजेंसी को सौंपी जाए या राज्य सरकार की जांच जारी रहने दी जाए।
हजारों अभ्यर्थी हाईकोर्ट के फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इससे परीक्षा की वैधता और आगे की प्रक्रिया तय होगी।
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