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31 दिसंबर 2025 तक ई-केवाईसी अनिवार्य, नहीं कराने पर रद्द हो सकता है आपका राशन कार्ड

Sanjana Kumari
24 नवंबर 2025 को 11:25 am बजे
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Jharkhand Sets 31 December 2025 Deadline for Ration Card e-KYC; Non-Compliance May Lead to Cancellation

झारखंड के खाद्य, सार्वजनिक वितरण विभाग ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) से जुड़े सभी राशन कार्डधारकों को 31 दिसंबर 2025 तक ई-केवाईसी कराने का निर्देश दिया है। निर्धारित समय सीमा के बाद ई-केवाईसी नहीं होने पर राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा और सस्ते दर पर मिलने वाला अनाज बंद हो सकता है।

केंद्र सरकार ने लाभ वितरण की पारदर्शिता बढ़ाने और पात्र लाभुकों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए ई-केवाईसी को अनिवार्य किया है।

पलामू के 4.72 लाख लाभुक अभी भी ई-केवाईसी नहीं कर पाए

पलामू जिले में NFSA के तहत 4,08,824 राशन कार्ड जारी किए गए हैं, जिनसे 18,26,801 सदस्य जुड़े हैं।
इनमें से:

  • 13,54,534 सदस्यों की ई-केवाईसी पूर्ण (74.14%)

  • 4,72,267 सदस्य अभी भी लंबित

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित तिथि के बाद ढिलाई की स्थिति में लाभुकों के कार्ड रद्द किए जा सकते हैं।

लाभुकों की सुविधा के लिए कई बार बढ़ी तारीख

ई-केवाईसी की मूल अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 थी, जिसे अनेक कारणों से बढ़ाया गया। हालांकि प्रशासन ने संकेत दिया है कि 2025 के बाद किसी प्रकार की ढिलाई की संभावना नहीं है

जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रीति किस्कू ने कहा—
“सभी शेष राशन कार्डधारी 31 दिसंबर तक हर हाल में ई-केवाईसी करा लें, ताकि नियमित रूप से राशन प्राप्त हो सके।”

ई-केवाईसी कैसे करें?

  1. राज्य के आधिकारिक पीडीएस पोर्टल पर जाएं।

  2. “राशन कार्ड सेवाएं / ई-सेवाएं” सेक्शन चुनें।

  3. ई-केवाईसी विकल्प पर क्लिक करें।

  4. राशन कार्ड नंबर दर्ज करें।

  5. आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर भेजा गया OTP दर्ज करें।

  6. प्रक्रिया स्वतः पूर्ण हो जाएगी।

राशन कार्ड से जुड़े सभी सदस्यों के लिए भी यही प्रक्रिया अपनानी होगी।

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