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सीजीएल 2023 परीक्षा अनियमितता मामला: हाईकोर्ट ने मेरिट लिस्ट जारी करने पर रोक बरकरार रखी, अगली सुनवाई 3 नवंबर को

Sanjana Kumari
1 नवंबर 2025 को 05:08 am बजे
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High Court Continues Stay on CGL-2023 Merit List; Next Hearing on November 3

रांची — झारखंड हाईकोर्ट ने सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा (CGL-2023) से जुड़ी अनियमितताओं के मामले में मेरिट लिस्ट जारी करने पर लगी रोक को फिलहाल जारी रखने का फैसला लिया है। इस मामले पर अगली सुनवाई 3 नवंबर को होगी।

शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान राज्य के महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत को बताया कि अब तक की जांच में प्रश्नपत्र लीक होने के कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं। उनके अनुसार, सीआईडी की जांच में यह सामने आया है कि पिछले तीन वर्षों के कुछ प्रश्न दोहराए गए हैं, लेकिन इसे पेपर लीक नहीं माना जा सकता।

महाधिवक्ता ने यह भी कहा कि जांच के दौरान संतोष मस्ताना से पूछताछ में “गेस क्वेश्चन” की बात सामने आई थी, परंतु इससे प्रश्नपत्र लीक होने का निष्कर्ष नहीं निकलता।

दूसरी ओर, याचिकाकर्ता प्रकाश कुमार और अन्य अभ्यर्थियों की ओर से दायर जनहित याचिका में परीक्षा रद्द करने और पूरे मामले की CBI जांच की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि परीक्षा में पेपर लीक, प्रश्नपत्र का सील खुला होना और कई प्रश्नों का बार-बार दोहराया जाना जैसी गंभीर अनियमितताएं हुई हैं।

गौरतलब है कि झारखंड CGL-2023 परीक्षा में 3,04,769 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिसके माध्यम से राज्य के विभिन्न विभागों में 2025 पदों पर नियुक्ति की जानी है।

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CGL Paper leak 2023

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