गढ़वा बैंक लूटकांड के आरोपी व राजद प्रत्याशी सत्येंद्र साह को 27 दिन बाद जमानत

बिहार के सासाराम विधानसभा क्षेत्र से राजद प्रत्याशी सत्येंद्र साह को गढ़वा के बहुचर्चित बैंक लूटकांड मामले में 27 दिन बाद जमानत मिल गई है। एडीजे-III शिवनाथ त्रिपाठी की अदालत ने उन्हें ₹20-20 हजार रुपये के दो मुचलकों पर जमानत दी है, साथ ही ₹20 हजार रुपये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) में जमा करने का निर्देश दिया गया है।
यह मामला 6 दिसंबर 2004 का है, जब गढ़वा शहर के चिरौंजिया मोड़ के पास एसबीआई वाहन से ₹10 लाख रुपये की लूट हुई थी। गिरफ्तार आरोपी मनीष साह के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर सत्येंद्र साह को इस मामले में अभियुक्त बनाया गया था। 14 मार्च 2018 को उनके खिलाफ स्थायी वारंट जारी हुआ था, जिसके बाद वे फरार थे।
बीते 20 अक्टूबर 2025 को सत्येंद्र साह को तब गिरफ्तार किया गया जब उन्होंने सासाराम से राजद प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया था। गढ़वा पुलिस ने उन्हें निर्वाचन कार्यालय के बाहर से हिरासत में लिया था। अब 27 दिन बाद उन्हें जमानत मिलने से राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है।
News - Piyush Tiwari
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