बेड़ो से बड़ी खबर: बेड़ो में धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू, हथियारों और जुलूसों पर पाबंदी

बेड़ो थाना क्षेत्र में 9 नवंबर को होने वाले घेराबंदी कार्यक्रम के मद्देनज़र प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सख्त कदम उठाए हैं। अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर रांची उत्कर्ष कुमार ने भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 08 नवंबर की सुबह 6 बजे से अगले आदेश तक निषेधाज्ञा जारी की है।
आदेश के अनुसार, बेड़ो थानांतर्गत महादानी मैदान के 500 मीटर के दायरे में निम्नलिखित गतिविधियों पर रोक रहेगी—
1. किसी भी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र (जैसे बंदूक, रायफल, पिस्तौल, भाला, लाठी, डंडा आदि) लेकर चलना या प्रदर्शित करना (सरकारी कार्य में लगे कर्मियों को छोड़कर)।
2. किसी भी प्रकार का जुलूस, ध्वनि विस्तारक यंत्र, नारेबाजी, रैली या जनसभा आयोजित करना।
3. किसी भी प्रकार की उत्तेजक या भड़काऊ गतिविधि करना जिससे शांति भंग होने की संभावना हो।
4. किसी भी प्रकार की वाहन रैली, बाइक रैली या सामूहिक रूप से मार्च निकालने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
यह आदेश प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के परामर्श के बाद जारी किया गया है। दंडाधिकारी ने कहा कि क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए यह कदम उठाया गया है।
आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
यह निषेधाज्ञा आदेश 08 नवंबर 2025 की सुबह 6 बजे से प्रभावी रहेगा और अगले आदेश तक लागू रहेगा।
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