झारखंड में बढ़ी मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी, अब हर दिन मिलेंगे 502 से 800 रुपये तक

झारखंड सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी दरों में बढ़ोतरी की है। नई दरें 1 अक्टूबर 2025 से लागू होंगी।
अब अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल और अति कुशल मजदूरों को क्रमशः ₹502, ₹527, ₹694 और ₹800 दैनिक मजदूरी मिलेगी। पहले यह दरें ₹487, ₹511, ₹674 और ₹777 थीं। इस तरह मजदूरी में 15 से 23 रुपये तक की वृद्धि की गई है।
मजदूरी दरों में बदलाव महंगाई भत्ते (DA) के आधार पर किया गया है, जो जनवरी-जून 2025 के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित है।
श्रम विभाग ने बताया कि राज्य को तीन श्रेणियों (‘A’, ‘B’ और ‘C’) में और नियोजनों को ‘क’ (49) व ‘ख’ (41) वर्गों में बांटा गया है।
श्रेणी ‘क’ उद्योग: बांध निर्माण, सड़क निर्माण, निजी हॉस्पिटल, सिक्योरिटी एजेंसी, कंप्यूटर एजुकेशन आदि।
श्रेणी ‘ख’ उद्योग: खादी ग्रामोद्योग, डेयरी, पॉल्ट्री, सिलाई उद्योग आदि।
A श्रेणी जिले: रांची, धनबाद, देवघर, हजारीबाग, जमशेदपुर, आदित्यपुर, मानगो आदि।
श्रम विभाग की अधिसूचना के अनुसार पुरुष और महिला श्रमिकों को समान कार्य पर समान मजदूरी दी जाएगी।
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