झारखंड नगर निकाय चुनाव: हाईकोर्ट ने तारीख न घोषित करने पर जताई नाराजगी, 24 नवंबर को अगली सुनवाई

झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य में नगर निकाय चुनाव की तिथि घोषित न होने पर अपनी गंभीर नाराजगी व्यक्त की। अदालत ने राज्य निर्वाचन आयोग से पूछा कि अब तक चुनाव की तारीख क्यों नहीं तय की गई। सुनवाई के दौरान आयोग ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा किए गए ट्रिपल टेस्ट के तहत सीटों के आरक्षण और जनसंख्या से संबंधित जानकारी अब तक नहीं मिली, इसलिए चुनाव की तिथि निर्धारित नहीं हो सकी।
राज्य सरकार ने अदालत को सूचित किया कि ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी कर दी गई है और रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को भेज दी गई है। आयोग ने बताया कि जनसंख्या और आरक्षण से जुड़े कुछ अतिरिक्त डेटा की आवश्यकता है, जिसे जल्द उपलब्ध करवा दिया जाएगा। हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि आयोग द्वारा मांगी गई जानकारी शीघ्र उपलब्ध कराई जाए ताकि चुनाव की प्रक्रिया आरंभ की जा सके।
अदालत ने राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव की तैयारी शुरू करने को भी कहा और अगली सुनवाई 24 नवंबर को निर्धारित की। यह मामला रोशनी खालको और अन्य द्वारा दायर अवमाननावाद याचिका से जुड़ा है। इस मामले में हाईकोर्ट की कार्रवाई यह दर्शाती है कि चुनाव प्रक्रिया में विलंब को लेकर न्यायालय सतर्क है और सरकार एवं आयोग को जवाबदेह ठहराने की कोशिश कर रहा है।
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