लाइसेंसी हथियार 28 अक्टूबर तक जमा करना अनिवार्य: प्रशासन की सख्त चेतावनी

घाटशिला उपचुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के लिए प्रशासनिक तैयारियाँ तेज हो गई हैं। जिला प्रशासन ने जहां राजनीतिक दलों की गतिविधियों पर निगरानी बढ़ा दी है, वहीं लाइसेंसी शस्त्रधारकों के प्रति भी सख्त रुख अपनाया है।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी हथियार लाइसेंसधारकों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे अपने हथियार आगामी 28 अक्टूबर तक संबंधित थानों में अनिवार्य रूप से जमा कराएँ। उन्होंने कहा कि यह अंतिम अवसर है, इसके बाद किसी भी प्रकार की ढील नहीं दी जाएगी।
इससे पूर्व, 8 अक्टूबर को जारी एक नोटिस में 15 अक्टूबर तक हथियार जमा करने की समय-सीमा निर्धारित की गई थी। किंतु बड़ी संख्या में लाइसेंसधारकों ने उस आदेश का पालन नहीं किया। निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि वर्तमान में जारी आदेश उनके लिए अंतिम चेतावनी है।
प्रशासन ने कहा है कि यदि निर्धारित तिथि तक हथियार जमा नहीं किए जाते हैं, तो संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध शस्त्र अधिनियम (Arms Act) के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उनके हथियार लाइसेंस रद्द भी किए जा सकते हैं।
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