निशिकांत दुबे मामला: झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार पर लगाया जुर्माना, अगली सुनवाई से पहले जवाब दाखिल करने का निर्देश

झारखंड हाई कोर्ट ने मंगलवार को सांसद निशिकांत दुबे की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया। सरकार की ओर से एक बार फिर जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगे जाने पर अदालत ने नाराज़गी व्यक्त की और स्पष्ट निर्देश दिया कि अगली सुनवाई से पहले हर हाल में जवाब दाखिल किया जाए। सुनवाई जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत में हुई।
यह मामला देवघर जिले के मोहनपुर थाना कांड संख्या 281/2024 से संबंधित है, जिसे निरस्त करने की मांग करते हुए सांसद दुबे ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। अदालत ने अपने पूर्व अंतरिम आदेश को भी अगली सुनवाई तक बढ़ा दिया है, जिसके तहत पुलिस को सांसद के खिलाफ किसी भी प्रकार की पीड़क कार्रवाई करने से रोका गया है।
मामले की पृष्ठभूमि
प्राथमिकी एक ऐसी घटना पर आधारित है जिसमें सांसद निशिकांत दुबे ने कथित रूप से मवेशी तस्करी के संदेह में एक युवक को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया था। युवक का दावा था कि वह सिर्फ खरीदा हुआ बैल लेकर घर जा रहा था, और उस पर गलत तरीके से तस्करी का आरोप लगाया गया।
घटना के आधार पर मोहनपुर थाना में मामला दर्ज हुआ, जिसे सांसद दुबे ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है।
अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि अगली तारीख पर हर हाल में अपना जवाब दाखिल करे।
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