झारखंड हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अंतरिम राहत समाप्त की

झारखंड हाई कोर्ट ने मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जारी समन की अवहेलना से जुड़े मामले में पूर्व में दी गई अंतरिम राहत समाप्त कर दी। इस आदेश के साथ एमपी–एमएलए विशेष अदालत द्वारा जारी व्यक्तिगत उपस्थिति का निर्देश पुनः लागू हो गया है।
जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की पीठ ने राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त समय और अंतरिम राहत बढ़ाने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि इस चरण में और किसी प्रकार की रियायत देना उचित नहीं होगा, जिसके परिणामस्वरूप निचली अदालत के आदेश पर लगी रोक स्वतः समाप्त हो गई।
मामले की पृष्ठभूमि
प्रवर्तन निदेशालय ने अपने शिकायतवाद में यह आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री ने उसके समन का पालन नहीं किया। इसी आधार पर एमपी–एमएलए विशेष अदालत ने व्यक्तिगत उपस्थिति का आदेश जारी किया था।
इस आदेश को चुनौती देते हुए मुख्यमंत्री ने हाई कोर्ट में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट और निचली अदालत में लंबित कार्यवाही निरस्त करने की मांग की थी। हाई कोर्ट ने प्रारंभिक सुनवाई में निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी थी। मंगलवार के आदेश के साथ वह राहत समाप्त हो गई है।
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